कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई जघन्य हत्या के मामले में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने आरोपी कैलाश चौधरी को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि 28 जनवरी 2022 को अग्रवाल ढाबा के पास एन.एच. 30 किनारे स्थित प्रतीक्षालय के पास एक ट्राईसाइकिल खड़ी मिली थी। उसके पास ही लगभग 35 से 40 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। शव के सिर में गंभीर चोटें थीं और पास ही खून से सना एक बड़ा पत्थर भी बरामद किया गया। मृतक के पहनावे से प्रतीत हो रहा था कि वह कोई साधु बाबा है।
मामले की सूचना पर माधवनगर थाना पुलिस ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 3 फरवरी 2022 को कैलाश उर्फ झोला चौधरी को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी उसके घर से बरामद हुए।
विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक निदेशक अभियोजन रामनरेश गिरि ने प्रकरण की प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
कटनी न्यायालय का यह फैसला न केवल अपराधियों के लिए सख्त संदेश है बल्कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम भी साबित हुआ है।