कटनी में 2010 की रॉयल्टी वसूली मामले पर आवेदक ने दी न्यायालयीन कार्रवाई की जानकारी

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कटनी। (सत्येंद्र गौतम )खनिज शाखा, कटनी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1758/खनिज/2026 दिनांक 23 मार्च 2026 के संदर्भ में आवेदक के.पी. अवस्थी ने वर्ष 2010 के रॉयल्टी एवं कथित खनिज चोरी प्रकरण से संबंधित न्यायालयीन कार्रवाई का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। आवेदक ने बताया कि कलेक्टर कटनी द्वारा 15 मार्च 2010 को पारित आदेश के विरुद्ध उन्होंने वर्ष 2010 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 5503/2010 दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी 2013 को संचालक, खनिज प्रशासन, भोपाल को तीन माह के भीतर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए थे।
आवेदक के अनुसार उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में उन्होंने संचालक, खनिज प्रशासन, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे 18 अप्रैल 2013 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद संचालक के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने पुनः उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 12594/2016 दायर की।
आवेदक का कहना है कि इस याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय, जबलपुर ने 1 अगस्त 2016 को कलेक्टर कटनी तथा संचालक, खनिज प्रशासन द्वारा पारित रॉयल्टी वसूली संबंधी आदेशों को निरस्त करते हुए विवादित राशि की वसूली के संबंध में “No Coercive Steps Shall Be Taken With Regard To Recovery Of The Impugned Dues” का आदेश पारित किया। साथ ही प्रकरण का निराकरण कर दिया गया।
आवेदक ने अपने जवाब के साथ उच्च न्यायालय के 6 फरवरी 2013 एवं 1 अगस्त 2016 के आदेशों तथा संचालक, खनिज प्रशासन, भोपाल के 18 अप्रैल 2013 के आदेश की प्रतियां भी संलग्न कर खनिज शाखा, कटनी को उपलब्ध कराई हैं।

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